दिल्ली :- नमस्कार दोस्तों, कल बुधवार 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है, जिसमें ऑनलाइन गेम खिलाने वाले कंपनियों पर कठोर कार्रवाही का प्रावधान लाया गया है। Online gaming bill के तहत अब तक जो ऑनलाइन गेम पैसे लेकर उसे टैलेंट का खेल बताने वाले सभी कंपनियों पर कठोर कार्रवाही की जाने वाली है। इसके लिए अलग से एक ट्राम तैयार की जाएगी।

Online gaming bill में क्या-क्या क़ानून है?
1) Online gaming bill के तहत किसी भी तरह का ऑनलाइन खेल जो भाग्य, कौशल या दोनों में से कुछ भी शामिल होगा ऐसे ऑनलाइन गेमों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा।
2) या नया क़ानून ऑनलाइन गेम, कंप्यूटर गेम या इंटरनेट से संबंधित सभी गेमों पर प्रतिबंध होने वाला है। सरकार ने यह माध्यम स्तर के परिवारों के लिए ला रही है।
3) Online gaming bill में ऑनलाइन सट्टेबाज़ी, गैम्बलिंग, जूँआ, कार्ड गेम (पोकर और रम्मी) और लॉटरी जैसे खेलों को भी प्रतिबंध लगेगा।
4) Online gaming bill के तहत ऐसे मनी गेम जो विदेशों से संचालित किए जाते है, उन सभी पर भी किसी तरह का छूट नहीं होगा। उन्हें भी इस बिल का असर होगा।
5) इस के यहाँ किसी भी बैंक को किसी भी ऑनलाइन पैसे वाली गेम में पैसे ट्रांसफ़र के रिक्वेस्ट को स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए भी कड़े क़ानून होने वाले है।
6) इसके लिए आईटी का अधिनियम 2000 को लागू कर टीम को बिना किसी चेतावनी के अवैध पैसों वाले सभी खेलों तक पहुँच कर उस पर एक्शन लेने का अधिकार होने वाला है।
7) Online gaming bill के तहत अगर कोई ग़ैर क़ानूनी तरीक़े से मनी संबंधित गेम की सुविधा देते हुए पकड़े जाने वाले लोगों या कंपनी को जमानत नहीं होगी। इसके अलावा 3 साल की क़ैद और लगभग 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगने वाला है।
8) Online gaming bill के तहत अब किसी सेलिब्रिटी को भी मनी संबंधित खेलों का प्रमोशन करने का परमिशन नहीं होगा। ऐसे में अगर कोई भी सेलिब्रिटी पकड़ा जाता है तो उस पर क़ानूनी कार्रवाही की जाएगी।
9) बता दें कि Online gaming bill के तहत कार्रवाही केवल उन लोगों पर होगी जो पैसों से खेले जाने वाले मंच और पैसों की लेन-देन की सुविधा उपलब्ध करवाते है। इसके लिए एक टीम भी बनाई जाएगी जो इनको ढूँढने और कार्रवाही करने का काम करेगी।
10) सरकार के इस Online gaming bill में पैसे लगाकर गेम खेलने वालों पर किसी तरह को कोई कार्रवाही नहीं की जाएगी, क्योंकि वे सभी पीड़ित है, और पीड़ितों पर किसी तरह की कार्रवाही नहीं की जा सकती।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोदूगिकी मंत्री का बयान
भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोद्युगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस Online gaming bill से संबंधित में बयान दिया है, उन्होंने कहा कि “आज के समय में गैम्बलिंग और ऑनलाइन फैंटसी गेमिंग समाज एक बहुत ही ग़लत दिशा की तरफ़ बढ़ रहा है। देश के लोगों को इससे बचाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है।” यह भी पढ़ें :- Rajiv gandhi क़िले हत्यारे आज के समय में कहाँ है और क्या काम करते है ? जाने विस्तार से।
आगे उन्होंने कहा की “एक अंग्रेज़ी अख़बार के अनुसार पिछले 19 वर्षों में लगभग 31 लोगों ने इन गेमिंग में अपना पैसा गँवा कर आत्महत्या कर ली है। इसलिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से अधिकतर माध्यम वर्गीय लोगों के हिट के लिए कार्य किया है, और यह भी उसी का एक कदम है। इस कदम से लोगों और समाज को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है।
लोगों द्वारा पूछे गये सवाल
अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है, परंतु इस पर लोकसभा में चर्चा जारी है, और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है।
इसमें आम जानता के पैसों को ऑनलाइन गेम में बर्बाद होने से बचाने के लिए कई प्रावधान बताए गये है, जिसे सबको मानना पड़ेगा।
अगर कोई इस क़ानून को तोड़कर भी किसी को ऑनलाइन पैसों से संबंधित गेम खेलने के लिये उपलब्ध कराता है तो उसे लगभग 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा।